March 21, 2021

Rajasthan Lockdown 2021 Night Curfew

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rajasthan lockdown 2021 updates

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Rajasthan Lockdown 2021 Night Curfew कोरोनावायरस को देखते हुए गहलोत सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है| अब शहरी क्षेत्रों में रात 8:00 बजे से बाजार बंद रहेंगे| राज्य के सभी नगरीय निकायों में 22 मार्च 2021 से रात्रि 10:00 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे| राज्य के 8 शहरों में रात्रि 11:00 से सुबह 5:00 तक नाइट कर्फ्यू भी रहेगा| जिसमे

  1. अजमेर

  2. भीलवाड़ा,

  3. जयपुर

  4. जोधपुर

  5. कोटा

  6. उदयपुर

  7. सागवाड़ा और कुशलगढ़ में नाइट कर्फ्यू रहेगा|

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका को देखते हुए प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा एवं आजीविका को सुचारू रखने के लिए जनहित में आवश्यक कदम उठाये जाने का निर्णय लिया है। उन्होंने संक्रमण की रोकथाम के लिए कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करवाने तथा विभिन्न समारोहों में एवं कार्यक्रमों में लोगों की संख्या सीमित रूप से अनुमत करने के साथ ही कोविड उपचार एवं जांच व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं।

 

प्राथमिक स्कूल आगामी आदेश तक रहेंगे बंद

कोरोना संक्रमण रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्राथमिक स्कूल आगामी आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए| ऊपर की कक्षाओं एवं कॉलेजों में कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ शैक्षणिक गतिविधियां संचालित होंगी| कक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी उपस्थित नहीं हो सकेंगे| विवाह समारोह में 200 एवं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को ही अनुमत किया जाएगा| विवाह की सूचना संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को ई-मेल से भी दी जा सकेगी|

 

जो यात्री नेगेटिव रिपोर्ट के बिना आएंगे, उन्हें 15 दिन के लिए क्वारंटीन रहना होगा। सभी जिला कलक्टर अपने जिलों में संस्थागत क्वारेंटीन की व्यवस्था भी पुनः प्रारम्भ करेंगे|

कार्यालयों में कार्मिकों को कार्य की आवश्यकता के अनुरूप ही कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्मिकों को बुलाया जावे। इस संबंध में कार्यालय अध्यक्ष निर्णय लेने के लिए अधिकृत होंगे।|

 

राज्य के सभी नगरीय निकायों में 22 मार्च से रात्रि 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा एवं कुशलगढ़ में रात्रि 11 से प्रातः 5 बजे तक नाइट कफ्र्यू रहेगा|

सभी संस्थानों में मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजिंग की अनिवार्य पालना सुनिश्चित करनी होगी। अन्यथा इन्हें सीज किया जा सकेगा|

 

एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में खुले स्थानों पर होने वाले सामाजिक राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि सार्वजनिक कार्यक्रमों में अधिकतम 200 व्यक्तियों की सीलिंग रहेगी| धार्मिक स्थलों पर होने वाले उत्सवों,त्योहारों,मेलों आदि के संदर्भ में CM गहलोत ने अपील की| कहा प्रबंध समितियां ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था करवाएं| आमजन भी परिवार सहित स्वयं के घर में दर्शन करें| परिवार सहित त्योहार घर पर ही मनाएं और कोविड प्रोटोकॉल की पालना निरंतर करें|

मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने धार्मिक ट्रस्टों, प्रबंध समितियों एवं स्वयंसेवी संगठनों से अपील की है कि वे दर्शन करने वालों को के लिए मास्क एवं सेनेटाइजिंग आदि की समुचित व्यवस्था करें।

 

 

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